उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठ सकती है बाहरी राज्यों की महिलाएं, हाईकोर्ट ने दी अनुमति
हाईकोर्ट ने बाहरी राज्यों की महिलाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मंगलवार को लोक सेवा आयोग को फिर से मैरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए। ताकि मैरिट के आधार पर अन्य राज्यों की महिलाओं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। मुख्य परीक्षा अक्तूबर में होनी है।
छह मई को आया प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग की अपर सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा में विभिन्न विभागों के 200 से अधिक पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 26 मई 2022 को आया। परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी की दो कट ऑफ लिस्ट निकाली गईं। उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ 79 थी। याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना था कि उनके अंक 79 से अधिक थे, मगर उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया।