यूपी की सड़कों पर 10 दिन चलेगा ये अभियान, तुरंत लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना

यूपी की सड़कों पर अगले 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई माल वाहन पर सवारी बैठाते दिखा तो उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करे तो इन नंबरों पर सूचना दें..। ये नंबर हैं-0522-2390468 और 9454402555 हैं।

मुख्यमंत्री कानपुर नगर में हुए दो सड़क हादसों के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और घायलों का हालचाल लेने के लिए कानपुर नगर जाने से पहले, रविवार को अपने सरकारी आवास पर सड़क सुरक्षा के संबंध में परिवहन और गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्य या माल ढुलाई में ही किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए लोग अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षित यात्रा के लिए सुरक्षित साधनों को ही अपनाएं।

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र ग्रामीण इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगले एक पक्ष में बैठकें आयोजित कर पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित परिवहन साधनों को अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। सूचना, लोक निर्माण तथा परिवहन विभागों द्वारा इस संबंध में  प्रमुख स्थानों पर जागरुकता के लिए होर्डिंग्स लगाई जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें परिवहन तथा पुलिस विभाग की विशेष भूमिका है। इस कार्यवाही में जनता का सहयोग लिया जाए। इसके लिए फोन नंबर जारी किए जाएं, जिस पर जागरूक नागरिक ओवरलोडिंग तथा सड़क सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी दे सकें। इस कार्य से ‘112’ सेवा को भी जोड़ा जाए।

इस अवसर पर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वरलू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक से यात्रा असुरक्षित है। इसलिए यात्रा के लिए किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक का उपयोग न किया जाए।

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