अवैध निर्माण पर एलडीए कसेगा शिकंजा, एक मई से लागू होगा ये…

खनऊ में अवैध निर्माण, प्लाटिंग पर शिकंजा कसने के लिए अब एलडीए के विहित न्यायालयों में दर्ज अवैध निर्माण के मुकदमों की सुनवाई ई-कोर्ट के माध्यम से होगी। एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने ई-कोर्ट व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक मई की तारीख निर्धारित की है। सोमवार को उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए।

प्रवर्तनउपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध निर्माण के सम्बंध में आईजीआरएस पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का गुणवत्ता परक निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। इसमें यह भी ध्यान रखा जाए कि यदि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा गलत उद्देश्य से अनावरत रूप से अनर्गल अथवा भ्रामक शिकायतें की जा रही हैं तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए।

उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर इस फर्जीवाड़े में प्राधिकरण के किसी कर्मचारी, अभियंता की संलिप्तता पायी जाती है तो सम्बंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रवर्तन में तैनात अभियंताओं को हिदायत देते हुए कहा कि अवैध वसूली में संलिप्त रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से बढ़ावा न देते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें। जोन में दर्ज अवैध निर्माण, प्लाटिंग के वादों को 30 अप्रैल तक प्रवर्तन साॅफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। इस कार्य में कोताही बरतने पर सम्बंधित पेशकार के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिये कि आवासीय भू-उपयोग के विरूद्ध जो भी व्यवसायिक निर्माण हो रहे हैं, उनके खिलाफ शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत कार्यवाही की जाए। वर्तमान में प्रचलित अवैध निर्माणों को तुरंत रोका जाए और नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जोनल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे साप्ताहिक रूप से सील बिल्डिंगों की माॅनिटरिंग कराएं और स्थल की फोटो के साथ डिजिटल डायरी तैयार कराकर प्रत्येक सप्ताह इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

 

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