ज्ञानवापी प्रकरण: वुजूखाना मामले में विपक्षियों को दोबारा नोटिस, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति पर बयान देने के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर शनिवार को अपर जिला जज-नवम की अदालत ने विपक्षियों को दोबारा नोटिस जारी की।

पिछली तिथि पर जारी नोटिस जारी पर विपक्षी की ओर से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

निचली अदालत के आदेश के खिलाफ वादी हरिशंकर पांडेय ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल कर दी। जिला जज ने सुनवाई करते हुए पिछले दिनों केस को एडीजे नवम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। एडीजे ने पिछली सुनवाई पर मामले में पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन शनिवार को सुनवाई तक विपक्षी पक्ष ने कोई सूचना दाखिल नहीं की। इसलिए अदालत ने नोटिस जारी कर एक और मौका दिया है।

वादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने विगत वर्ष एसीजेएम-पंचम/एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर शिकायत की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों की ओर से गंदगी फैलाई जा रही है। दावा किया कि वह स्थान स्थान हमारे आराध्य देव शिव का है।

यह भी कहा था कि शिवलिंग जैसी आकृति पर एआइएमआइएम अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने बयानबाजी कर हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने लम्बी सुनवाई के बाद अर्जी यह कहकर खारिज कर दी कि उनके तर्क व तथ्य वाद को मजबूती नहीं दे रहे हैं।

 

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