2000 के नोट पर आया नया अपडेट, बदलने के लिए देना होगा…

अगर आप 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए बैंक जाते हैं तो किसी फॉर्म को भरने या आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने शाखाओं में एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है। SBI सर्कुलर के मुताबिक एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे।

रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। इसके तहत अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो 23 मई से 30 सितंबर के बीच अपने बैंक ब्रांच जाकर इसे दूसरे नोट में बदल सकेंगे। इसके अलावा 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने का विकल्प भी मौजूद है। बैंक में रकम डिपॉजिट करने पर भी कोई अतिरिक्त फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। पहले की तरह सामान्य नियमों के तहत आप रकम को डिपॉजिट कर सकेंगे।

रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने के फैसले पर कहा- ऐसा देखा गया है कि 2000 रुपये मूल्य के नोट का इस्तेमाल अब लेनदेन में आम तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी के साथ बैंकों के पास अन्य मूल्यों के नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने से लोगों को नोट देने में कोई समस्या नहीं होगी। इसे ध्यान में रखने के साथ आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के अनुरूप 2,000 रुपये मूल्य के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि 2,000 रुपये मूल्य के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

जिन ग्राहकों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी शाखा में जाकर 2,000 रुपये के नोटों को बदल सकेंगे। वहीं, जिन ग्राहकों को डिपॉजिट करना है उन्हें केवल केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा।

 

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