जीएसटी प्राधिकरण ने एलआईसी पर लगाया 36,844 रुपये का जुर्माना

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरण ने कम कर भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर 36,844 रुपये को जुर्माना लगाया है।

एलआईसी ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे जम्मू-कश्मीर के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह के लिए एक मांग आदेश प्राप्त हुआ है।

राज्य कर अधिकारी श्रीनगर की ओर से 09 अक्टूबर को प्राप्त नोटिस के मुताबिक एलआईसी ने कुछ बिलों पर 18 फीसदी की बजाय 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान किया है।

कंपनी ने बताया कि कर प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मांग आदेश एवं जुर्माना नोटिस जारी किया है। इसमें जीएसटी 10,462 रुपये, जुर्माना 20 हजार और ब्याज 6,382 रुपये है। एलआईसी ने कहा कि इससे निगम की वित्तीय, परिचालन संबंधी या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

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