वाहनों से जुड़े इस नियम में सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव , जाने पूरी खबर वरना हो जाएंगे परेशान

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गाड़ियों से जुड़े निमय में बड़ा बदलाव कर दिया है।मंत्रालय ने बताया कि रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) के लिए जरूरी साइबर सेफ्टी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता को हटा दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि आरवीएसएफ को वाहनों के स्क्रैपिंग से पहले लोकल पुलिस के साथ वाहनों के रिकॉर्ड को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि डीरजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज्यादा आसान बनाया गया है।

ट्रैड सर्टिफिकेट के लिए आवेदन वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है, इसके लिए आरटीओ ऑफिस भी नहीं जाना होगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 1 अप्रैल, 2022 से लागू की गई थी। नई पॉलिसी के अनुसार वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल बाद इसकी आवश्यकता होगी।

स्क्रैप पॉलिसी से देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहन अपने आप हट जाएंगे। इस पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा और अनफिट होने पर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर उसे स्क्रैप में यानी कबाड़ खाने में भेज दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15 साल बाद तो निजी गाड़ियों के लिए समय सीमा 20 साल तय की गई है, इसके बाद इसे कबाड़ के लिए भेज दिया जाएगा।

अगर आप अपनी गाड़ी को फिटनेस सेंटर नहीं ले कर जाएंगे तो फिटनेस टेस्ट ना कराने पर भी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। नियम के मुताबिक अगर आपको वाहन खरीदे 20 साल हो गया है और आपने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो 1 जून 2024 के बाद आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए ये डेडलाइन 1 अप्रैल 2023 है। 15 साल बाद निजी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको 8 गुना ज्यादा फीस देना होगा। जबकि कमर्शियल गाड़ियों के रि-रजिस्ट्रेशन के लिए फीस 20 गुना ज्यादा होगी।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने बिजनेस करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए ट्रैड सर्टिफिकेट सिस्टम को आसान करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। मौजूदा नियमों से कुछ परेशानियां थीं, जिससे बिजनस करने वालों को समस्या हो रही थीं। ऐसे में अब केवल उन वाहनों के लिए ट्रैड सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जो न तो रजिस्टर्ड हैं और ना ही टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर्ड हैं।

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