माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़तीं मुश्किलें, सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी ये अपील
बाराबंकी में फर्जी पते पर एंबुलेंस को पंजीकरण कराने के मामले में शामिल माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी व पांच अन्य लोगो पर आरोप मुक्त करने का प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।
मुख्तार के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने धोखाधड़ी के इस मुकदमें को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल शुक्ला कोर्ट नम्बर दो में अपील की थी कि उनके मुवक्किल को आरोप मुक्त किया जाए। मंगलवार को सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने अपील को खारिज कर दिया। अधिवक्ता ने रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
पंजाब से जेल से पेशी पर एक एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को ले जाने का प्रकरण सामने आया था। एम्बुलेंस का पंजीकरण बाराबंकी के पते पर होने के कारण एआरटीओ प्रसाशन द्वारा दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी व शोएब, मुजाहिद अली, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, जफर उर्फ चंदा, फिरोज कुरेशी, राजनाथ यादव आरोपी बनाए गए थे।