यूपी निकाय चुनाव: सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने पर होगी जेल, जारी हुई ये गाइडलाइन

यूपी नगर निकाय चुनाव के सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए अब प्रचार-प्रसार में जुटने लगे हैं। लोगों को तरह-तरह से लुभा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उम्मीदवार प्रचार-प्रसार में लगे हैं। लेकिन अगर किसी ने भ्रामक सूचना प्रसारिकत की तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।

साइबर सेल कर रही निगरानी एसएसपी कलानिधि नैथानी ने साइबर सेल को सोशल मीडिया पर निगरानी की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को भी निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही न बरतें। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करें।

अलीगढ़ एसएसपी की ओर से सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की है। साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी ने कोई भ्रामक सूचना प्रसारित की तो जेल भेज दिया जाएगा। एसएसपी कलानिधि नैथानी नगर निकाय चुनाव को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री जैसे लेख, फोटो, वीडियो आदि व्हाट्सप्प, फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि पर डालेगा या आगे शेयर करेगा, भड़काऊ बातें करेगा या आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध प्रक्रिया अनुसार आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

यदि किसी के कृत्य से लोक व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी देख लें कि भ्रमित करने के लिए किसी दूसरे जिला/राज्य या देश की सामग्री भी शेयर न करें। ग्रुप एडमिन भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

 

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