हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू, 26 सितंबर को वोटिंग

हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में अभी तक 8.57 लाख मतदाताओं के वोट बन चुके हैं, जबकि करीब पांच हजार लोगों ने अपना आवेदन किया हुआ है। 2015 के पंचायत चुनाव में 8.33 लाख वोटर थे। अभी तक 24 हजार वोटर बढ़े हैं। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह आचार संहिता लागू हो गई है।

2015 में आठ से नौ हजार प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। जिसमें 150 प्रत्याशियों ने अपना हिसाब नहीं दिया। तीन सालों तक इनको अयोग्य घोषित किया गया था। लेकिन अब सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 को जारी आदेश के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। वर्ष 2019 से पहले हिसाब न देने वाले प्रत्याशी को छह सालों तक अयोग्य घोषित किया जाता था। आरआर थपलियाल ने बताया कि अब तीन साल तक के अयोग्य घोषित किया जाता है। पांच साल में चुनाव होता है। इसी कारण जिसने हिसाब नहीं दिया है वह भी चुनाव लड़ सकते हैं।

2015 में आठ से नौ हजार प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। जिसमें 150 प्रत्याशियों ने अपना हिसाब नहीं दिया। तीन सालों तक इनको अयोग्य घोषित किया गया था। लेकिन अब सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 को जारी आदेश के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। वर्ष 2019 से पहले हिसाब न देने वाले प्रत्याशी को छह सालों तक अयोग्य घोषित किया जाता था। आरआर थपलियाल ने बताया कि अब तीन साल तक के अयोग्य घोषित किया जाता है। पांच साल में चुनाव होता है। इसी कारण जिसने हिसाब नहीं दिया है वह भी चुनाव लड़ सकते हैं।

गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से आदेश आने के बाद डीएम विनय शंकर पांडेय ने चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 26 सितंबर को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना होगी। सहायक पंचस्थानीय चुनाव निर्वाचन अधिकारी आरआर थपलियाल ने बताया कि 2010 के पंचायत चुनाव में 314 ग्राम प्रधान, 219 ग्राम पंचायत सदस्य और 42 जिला पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव था, जबकि 2015 में 221 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 308 ग्राम प्रधान और 47 जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर चुनाव था। इस बार 318 ग्राम प्रधान, 44 जिला पंचायत और 221 ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा।

 

 

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